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क्या है PMJJBY योजना जिसके तहत Covid-19 के मृतकों को मिलेगी आर्थिक सहायता।

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2015 में शुरू की गई प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), एक साल की जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। इसलिए जिन लोगों के परिवार में Covid-19 के कारण किसी की मौत हुई है, तो वो परिवार इस बीमा योजना में 2 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए योग्य है। यह तभी संभव है जब मृतक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में यह पॉलिसी खरीदी हो। नामांकित व्यक्ति, इस मामले में, दावे के लिए आवेदन कर सकता है।

PMJJBY योजना 18 से 50 साल (55 साल की उम्र तक का जीवन बीमा) के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट है और जो इसमें शामिल होने और ऑटो-डेबिट को सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

PMJJBY योजना के तहत, 2 लाख रुपए का लाइफ कवर जून से मई तक की अवधि के लिए प्रति सदस्य 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर उपलब्ध है और हर साल रिन्यू होती है।

जनसुरक्षा के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, ये LIC और दसरे भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित किया जाता है।

इस स्थिति में नहीं मिलेगा लाभ।

 बैंक के साथ खाता बंद होने की स्थिति में।
 बैंक अकाउंट में प्रीमियम की राशि न होने की स्थिति में।
55 साल की उम्र पूरी होने पर।

एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के साथ एक बीमा कंपनी के साथ PMJJBY में शामिल हो सकता है। किसी भी समय योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके और अच्छे स्वास्थ्य की सेल्फ डिक्लेयरेशन दिखा कर भविष्य के सालों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।

दावे के मामले में बीमा कराने वाले व्यक्ति के नॉमिनी या उत्तराधिकारियों को संबंधित बैंक ब्रांच से संपर्क करना होगा, जहां बीमित व्यक्ति का बैंक खाता था। फिर नॉमिनी को बैंक से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज रसीद लेनी होगी। इसके बाग क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद फॉर्म के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र और कैंसल चैक के फोटोग्राफ जमा करने होंगे।

क्या है PMJJBY योजना।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं.

देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को पीएमजेजेबीवाई शुरू की थी.

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टर्म प्लान का मतलब क्या है?

किसी बीमा कंपनी के टर्म प्लान का मतलब जोखिम से सुरक्षा है. टर्म प्लान में पॉलिसीधारक की मौत होने पर ही बीमा कंपनी इंश्योरेंस की रकम का भुगतान करती है. अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति समय पूरा होने के बाद भी ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता.

वास्तव में टर्म प्लान बहुत मामूली प्रीमियम पर जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराने का बेहतरीन माध्यम है.

 क्या है पीएमजेजेबीवाई की खासियत:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत टर्म प्लान लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल है. इस पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) की उम्र 55 साल है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत टर्म प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है. इसमें अश्योर्ड अमाउंट यानी बीमा की रकम 2,00,000 रुपये है.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है. यह रकम आपके बैंक खाते से ईसीएस के जरिए ली जाती है. योजना की रकम में बैंक प्रशासनिक शुल्क लगाते हैं. इसके अलावा इस रकम पर जीएसटी भी लागू है.

बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है, तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों (नॉमिनी) को प्राप्त होगी.

अगर पीएमजेजेबीवाई के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति ने कई बैंक को प्रीमियम चुकाया है, तब भी कुल मृत्यु लाभ 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता.

कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) को एक साल या उससे ज्यादा वक्त के लिए चुन सकता है. अगर किसी व्यक्ति ने लंबी अवधि के लिए बीमा का विकल्प चुना है तो उसका बैंक हर साल प्रीमियम की रकम बैंक के बचत खाते से खुद काट लेगा.

आपके बैंक खाते से प्रीमियम की रकम काटे जाने के दिन से ही आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) की सुविधा मिलने लगेगी.

पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गयी हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा.

बाद के सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के कवर को हर साल 1 जून को बैंक खाते से प्रीमियम की रकम चुकाकर रिन्यू किया जा सकता है.

आवेदन की प्रक्रिया।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए फॉर्म अलग-अलग भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है. इनमें अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़, ओडिया, मराठी, तेलुगू और तमिल शामिल हैं.

देश के जो इच्छुक लाभार्थी जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।

सबसे पहले आपको जनसुरक्षा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।

ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आपको PMJJBY Application Form PDF को डाउनलोड करना होगा ।पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा ।

सभी जानकारी भरने के बाद आपको उस बैंक में जमा करवाना होगा  जहां पर आपके सक्रिय बचत बैंक खाता खुला होगा ।

आपको सुनिश्चित करना होगा । कि आपके पास प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि हो।

इसके बाद योजना में शामिल होने की एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि (Consent Letter and Premium Amount) के ऑटो-डेबिट जमा करे। सहमति दस्तावेज को विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करे।

प्रधानमंत्रीजीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Matri Jeevan Jyoti Bima Yojana) के लिए आवेदन पत्र या सहमति-सह-घोषणा फॉर्म (Application Form or Consent-cum-Declaration Form) नीचे दिए गए लिंक पर वांछित भाषा में आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

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